डीपफेक पर भारत सरकार का महा-एक्शन: 3 घंटे में हटेगा आपत्तिजनक कंटेंट, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई 'लक्ष्मण रेखा' जारी | Zyro News 24 Exclusive
नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट | शुभम त्रिपाठी (मैनेजिंग एडिटर, Zyro News 24)
डिजिटल युग में तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने आज एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एआई (Artificial Intelligence) के जरिए बनाए जा रहे भ्रामक वीडियो और तस्वीरों, जिन्हें हम Deepfake के नाम से जानते हैं, पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने सीधे सोशल मीडिया दिग्गजों को निशाने पर लिया है।
खबर का विस्तार: क्या बदला है आईटी नियमों में?
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, IT संशोधन नियम, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की तैयारी है। इस नए कानून के तहत अब इंटरनेट की आजादी और सुरक्षा के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी गई है।
1. '3 घंटे' का कड़ा अल्टीमेटम
अब तक, किसी भी विवादित पोस्ट को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 36 से 72 घंटे का समय होता था। लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला डीपफेक वीडियो अपलोड होता है, तो कंपनियों को शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर उसे सर्वर से हटाना होगा।
2. 'AI Generated' लेबल की अनिवार्यता
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, अब मेटा (Facebook, Instagram), X और YouTube को अपनी फीड में बदलाव करना होगा। कोई भी सामग्री जो एआई द्वारा बनाई गई है, उस पर वाटरमार्क या 'AI-Generated' का लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इससे आम जनता असली और नकली के बीच अंतर समझ पाएगी।
3. सेफ हार्बर (Safe Harbour) का खतरा
Zyro News 24 से बात करते हुए कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यदि कंपनियाँ इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें मिलने वाली कानूनी सुरक्षा (Safe Harbour) छीन ली जाएगी। इसका मतलब है कि फिर उन पर भी वही केस चलेंगे जो फर्जी वीडियो बनाने वाले पर चलते हैं।
Zyro News 24 का विश्लेषण: क्यों जरूरी था यह कदम?
मैनेजिंग एडिटर शुभम त्रिपाठी का मानना है कि चुनाव के समय या सांप्रदायिक संवेदनशील मुद्दों पर डीपफेक वीडियो दंगों का कारण बन सकते हैं। हाल ही में कई मशहूर हस्तियों और राजनेताओं के डीपफेक वीडियो वायरल हुए थे, जिससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुँचा था। यह नया कानून न केवल निजता की रक्षा करेगा बल्कि लोकतंत्र को भी सुरक्षित करेगा।
Footer & Editorial Note:यह रिपोर्ट Zyro News 24 के लिए प्रबंध संपादक शुभम त्रिपाठी द्वारा तैयार की गई है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।
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