पन्नू केस में बड़ा खुलासा: भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिकी कोर्ट में कबूला अपना गुनाह, मई 2026 में होगी सजा
By: शुभम त्रिपाठी (Managing Editor, ZYRO NEWS 24)
दिनांक: 14 फरवरी, 2026
न्यूयार्क/नई दिल्ली: खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जिन्हें इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया था, उन्होंने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अपना दोष स्वीकार (Plead Guilty) कर लिया है।
ZYRO NEWS 24 की रिपोर्ट के अनुसार, निखिल गुप्ता पर अमेरिकी धरती पर एक हत्या की सुपारी देने और उसकी साजिश रचने के गंभीर आरोप थे। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब उन्होंने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है।
क्या है पूरा विवाद?
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) का आरोप था कि निखिल गुप्ता ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर को $100,000 देने की डील की थी। हालांकि, जिस व्यक्ति को उन्होंने शूटर समझा था, वह असल में अमेरिकी जांच एजेंसी DEA का एक अंडरकवर एजेंट था।
मई 2026 में सुनाई जाएगी सजा
कोर्ट की सुनवाई के दौरान निखिल गुप्ता द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद, फेडरल जज ने सजा के ऐलान के लिए मई 2026 की तारीख निर्धारित की है। अमेरिकी कानूनों के तहत 'मर्डर-फॉर-हायर' की साजिश रचने के जुर्म में उन्हें 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है।
भारत सरकार और कूटनीतिक रुख
भारत सरकार ने शुरुआत से ही इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। हालांकि, कूटनीतिक दबाव के बीच भारत ने एक 'हाई-लेवल इंक्वायरी कमेटी' का गठन किया था। ZYRO NEWS 24 को मिली जानकारी के अनुसार, भारत का पक्ष रहा है कि पन्नू जैसे अलगाववादी तत्व देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की निजी गतिविधि को सरकार की आधिकारिक नीति नहीं माना जा सकता।
एक्सपर्ट कमेंट्री (ZYRO NEWS 24 Analysis)
मैनेजिंग एडिटर शुभम त्रिपाठी के अनुसार, "निखिल गुप्ता का दोष स्वीकार करना भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अमेरिकी प्रशासन और भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले पर अपनी अगली क्या रणनीति अपनाते हैं।"
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